अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम 2000 अर्धचालक एकीकृत परिपथ (आईसी) डिजाइनों को संरक्षण प्रदान करता है । एसआईसीएलडी नियम 2001 अन्य विषयों के साथ-साथ अर्धचालक एकीकृत परिपथ के मूल अभिन्यास डिजाइन के पंजीकरण की कार्यविधि निर्धारित करता है |
देश में अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइनों को बढ़ावा देना।
अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइनां की बौध्दिक सम्पदा के उत्पादन हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना।
अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइनों और इससे संबंधित और अनुषंगी मामलों का संरक्षण। अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइनों की बौध्दिक सम्पदा का संरक्षण करने के लिए जागरूकता पैदा करना।
अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार अर्धचालक एकीकृत परिपथों की मूल अभिन्यास डिजाइन का संरक्षण करना। अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइनों की बौध्दिक सम्पदा के संरक्षण को बढ़ावा देना।
१० सालो के लिए डिजाइनकर्ता को विशेष अधिकार प्रदान करता है | इस विशेष अधिकार से निर्माता, सृजन का व्यावसायिक फायदा उठा सकता है और उल्लंघन के मामले में एसआईसीएलडी अधिनियम 2000 के तहत राहत पाने के सक्षम बनता है।